Haryana Notifies 10 HSAMB Services

हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: HSAMB की 10 सेवाएं तय समय-सीमा में मिलेंगी, किसानों को होगा लाभ

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Haryana Notifies 10 HSAMB Services

हरियाणा सरकार ने नागरिकों और किसानों को समयबद्ध, पारदर्शी एवं जवाबदेह सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (HSAMB) की 10 सेवाओं को हरियाणा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2014 (Right to Service Act) के तहत अधिसूचित कर दिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा अधिसूचना जारी की गई है।

अधिसूचना के अनुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC), डुप्लीकेट आवंटन एवं पुनः आवंटन, कन्वेयंस डीड जारी करना, बिक्री की स्थिति में संपत्ति का पुनः हस्तांतरण तथा कृषि कार्यों के दौरान चोट लगने या मृत्यु होने पर (विसरा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद) अनुग्रह सहायता (एक्स-ग्रेशिया) प्रदान करने जैसी सेवाएं 30 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाएंगी।

इसके अलावा बेबाकी प्रमाण-पत्र (नो ड्यूज सर्टिफिकेट) और बंधक (मॉर्गेज) के लिए एनओसी जारी करने की सेवाएं 15 दिनों के भीतर प्रदान की जाएंगी।

निर्विवाद मृत्यु (अनकॉन्टेस्टेड डेथ) के मामलों में संपत्ति के पुनः हस्तांतरण तथा कृषि कार्यों के दौरान चोट लगने या मृत्यु होने पर अनुग्रह सहायता प्रदान करने से संबंधित सेवाएं 60 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाएंगी।

किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जे-फॉर्म जारी करने के लिए एक दिन तथा मंडियों में सार्वजनिक शौचालयों की सफाई सुनिश्चित करने के लिए दो दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। सरकार का उद्देश्य सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित कर नागरिकों और किसानों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।